तीन साल की बच्ची से दुष्कर्म करने के बाद उसकी हत्या करने वाला 22 वर्षीय युवक 29 फरवरी को फांसी पर चढ़ाया जाएगा। एक स्थानीय अदालत ने अक्तूबर, 2018 के इस मामले में दोषी ठहराए गए युवक के खिलाफ गुरुवार को डेथ वारंट जारी कर दिया। आरोपी युवक अनिल यादव बिहार का रहने वाला है।
सरकारी अपीलकर्ता नयन सुखदवाला ने बताया कि अतिरिक्त सत्र न्यायधीश पीएस काला ने अनिल यादव को 29 फरवरी की सुबह 4.30 बजे साबरमती जेल में मौत होने तक फांसी पर लटकाए रखने के लिए डेथ वारंट जारी किया है।
अदालत ने यादव को इस मामले में दोषी ठहराते हुए पॉक्सो एक्ट के तहत मृत्युदंड दिया था। इस सजा के खिलाफ अपील को गुजरात हाईकोर्ट ने भी 27 दिसंबर को खारिज कर दिया था। यादव ने हाईकोर्ट की तरफ से अपने मृत्युदंड की पुष्टि किए जाने के खिलाफ अभी तक सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल नहीं की है।
बता दें कि सूरत शहर के गोदादारा क्षेत्र में एक तीन वर्षीय बच्ची 14 अक्तूबर, 2018 की रात को अपने घर से गायब हो गई थी। पुलिस को एक दिन बाद बच्ची का शव उसी बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर पर एक बंद कमरे में से मिला था। यह कमरा बिहार से मजदूरी के लिए यहां आकर रहने वाले अनिल यादव का था, जो मौके से फरार था। यादव को शव मिलने के पांच दिन बाद बिहार के बक्सर जिले में उसके गांव से गिरफ्तार किया गया था।
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