वैश्विक महामारी कोविड-19 को देखते हुए जब भी शिक्षण संस्थान खुलेंगे तो छात्रों और शिक्षकों को एक दूसरे के खाने और सामान का इस्तेमाल करने पर रोक रहेगी। केंद्रीय गृहमंत्रालय ने अनलॉक-1 में शिक्षण संस्थानों को खोलने का फैसला राज्य सरकारों पर छोड़ दिया है। केंद्र ने स्कूल और कॉलेजों के विद्यार्थियों के लिए कोरोना से बचाव को लेकर अपनी आधिकारिक वेबसाइट माईजीओवी पर क्या करें, क्या न करे और किन कार्यों पर रोक रहेगी, की जानकारी दी है।
इसके तहत स्कूल या कॉलेज परिसर में एक दूसरे से बिना हाथ और गले लगे मिलना, कम से कम एक मीटर की दूरी, हर समय मास्क लगना जरूरी बताया गया है। साथ ही यह भी कहा गया है कि दोबारा उपयोग में लाए जा सकने वाले मास्क का इस्तेमाल किया जाए। परिसर में रहने के दौरान हर थोड़ी-थोड़ी देर में साबुन से हाथ धोना या फिर हैंड सैनिटाइजर का प्रयोग करना होगा। बार बार अपने हाथों से चेहरा या मास्क न छुएं। घर पहुंचने पर मोबाइन, चाबी या अन्य सामान को सैनिटाइज से साफ करें। किसी भी सोशल मीडिया या व्हाट्सएप समूह पर कोविड-19 संबंधी संदेश को भेजने से पहले उसकी जांच करें। यदि कोविड-19 संबंधी कोई लक्षण दिखे या तबीयत खराब हो तो तो 1075 हेल्पलाइन नंबर पर फोन कर तुरंत मदद मांगें।
कैंटीन, प्रार्थना सभा, सेमिनार पर रोक
कैंटीन, प्रार्थना सभा या फिर अन्य जगह पर भीड़ लगाने पर रोक रहेगी। सार्वजनिक स्थल पर थूकने पर रोक रहेगी।
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